पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति पर सख्ती, नए दिशा-निर्देश जारी​

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 कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की दोबारा नियुक्ति तथा मैनपावर एजेंसियों के अनुबंध विस्तार (कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और समय पर नई नियुक्तियां सुनिश्चित करना है।​मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी सर्कुलर में सभी विभागों और कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मौजूदा मैनपावर अनुबंध खत्म होने से कम से कम ३ महीने पहले ही नए कर्मचारियों की व्यवस्था और नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू करें।​इससे पूर्व कई विभाग नियमित रूप से मैनपावर एजेंसियों के अनुबंध बढ़ाने और रिटायर्ड कर्मचारियों को दोबारा नियुक्त करने के लिए वित्त विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से अनुमति मांग रहे थे। कई मामलों में बिना पूर्व स्वीकृति के भी ऐसी सेवाएं जारी रखी जा रही थीं।​सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है, “इस प्रकार की अनियंत्रित प्रक्रिया से सरकारी रोजगार में समान अवसर प्रभावित होते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों के पदोन्नति (प्रमोशन) के अवसर सीमित होते हैं और सरकारी धन के बेहतर प्रबंधन पर भी असर पड़ता है।”​नए दिशानिर्देशों के लागू होने से बिना पूर्व अनुमति के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करने या एजेंसियों का कार्यकाल बढ़ाने की परिपाटी समाप्त होगी, जिससे युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

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