नारी शक्ति वंदन अधिनियम देशभर में लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

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​नई दिल्ली: विधायिकाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, २०२३’ गुरुवार से पूरे देश में प्रभावी हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने गुरुवार देर शाम एक अधिसूचना जारी करते हुए घोषणा की कि १०६वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान १६ अप्रैल, २०२६ से लागू माने जाएंगे। संसद में महिला आरक्षण को २०२९ से ही कार्यान्वयन में लाने के लिए चल रही बहस के बीच सरकार का यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले, मूल कानून में आरक्षण को २०२७ की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ा गया था, जिसके कारण इसके २०३४ से पहले लागू होने की संभावना कम दिखाई दे रही थी।
​वर्तमान में संसद में उन विधेयकों पर चर्चा चल रही है जिनका लक्ष्य २०२९ के चुनावों से ही महिला आरक्षण सुनिश्चित करना है। कानून मंत्रालय की इस नवीनतम अधिसूचना को तकनीकी रूप से अधिनियम को सुरक्षित और सक्रिय करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भले ही अधिनियम अब आधिकारिक रूप से लागू हो गया है, लेकिन वर्तमान सदन में आरक्षण को तुरंत प्रभावी नहीं किया जा सकता है। इसके वास्तविक कार्यान्वयन के लिए अगली जनगणना और उसके आधार पर होने वाली परिसीमन प्रक्रिया का पूरा होना अनिवार्य शर्त है। विपक्षी दलों ने क्रियान्वयन में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक मील का पत्थर बता रही है।

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