सिलीगुड़ी: नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आठ साल पुराने एक मामले में जलपाईगुड़ी की दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी को २२ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सिलीगुड़ी पुलिस के अंतर्गत भक्तिनगर थाना क्षेत्र के निवासी राहुल कुमार दास को पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया गया।
८ जनवरी २०१८ को भक्तिनगर के आशीघर निवासी राहुल कुमार दास के खिलाफ एक नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ पिलाकर और धमकाकर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। भक्तिनगर थाने के उप-निरीक्षक (एसआई) विश्वजीत घोष ने मामले की गहन जांच की, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया गया था।
अदालत ने दोषी राहुल कुमार दास को भारतीय दंड संहिता की धारा ३६६ ‘ए’ के तहत ७ साल के कठोर कारावास और १०,००० रुपये जुर्माने (जुर्माना न भरने पर १ साल का अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई है। इसके अलावा, धारा ३७६ ‘डी’ और पोक्सो अधिनियम की धारा ६ के तहत पृथक रूप से २२-२२ साल के कठोर कारावास और ३०,०००-३०,००० रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया गया।
अदालत के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और यह फैसला कानून का शासन बनाए रखने तथा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रति सिलीगुड़ी पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।








