आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर अवैध निर्माण गिराने का केएमसी का आदेश

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कोलकाता: कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के निजी आवास पर बने अवैध निर्माण को ढहाने का कड़ा आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक फेरबदल और अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी निरंतर कार्रवाई के बीच नगर निगम ने यह बड़ा कदम उठाया है।
​केएमसी के भवन निर्माण विभाग (वार्ड संख्या ०३३, बोरो III) के अधिशासी अभियंता (सिविल) ने विशेष अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में डॉ. संदीप घोष और डॉ. संगीता घोष को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। १२ जून को जारी इस नोटिस के तहत, कोलकाता के 83, बदन रॉय लेन स्थित उनके निजी आवास की छत पर बने अवैध ‘परगोला’ को अगले ४५ दिनों के भीतर पूरी तरह ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया है।
​नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित ४५ दिनों की समयावधि के भीतर इस अवैध ढांचे को मकान मालिकों द्वारा खुद नहीं हटाया गया, तो निगम कानून के मुताबिक कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर देगा। इस मामले को डिमोलिशन केस संख्या ४३-डी/III/२४-२५ के तहत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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