शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी हत्या मामले में सीबीआई की याचिका खारिज

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काेलकाता: पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में जब्त हथियारों को अपने कब्जे में लेने संबंधी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका स्थानीय अदालत ने खारिज कर दी है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश कुमार पांडे की अदालत में सीबीआई ने हथियारों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की अनुमति मांगते हुए आवेदन दायर किया था। हालांकि अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पी.एन. स्वामी ने इसकी जानकारी दी।
अभियोजन सूत्रों के अनुसार, आदेश के बाद सीबीआई अधिकारियों ने आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर स्थानीय अभियोजन पक्ष से चर्चा की है। एजेंसी अब अदालत के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
हत्या मामले की जांच के दौरान उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फेफाना क्षेत्र के नवीन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। सीबीआई से मिली सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक विदेशी पिस्तौल, दो रिवॉल्वर, ४५ कारतूस (.३२ बोर), तीन खाली खोखे और एक मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान नवीन सिंह ने बताया कि ७ मई को कुछ लोगों ने उसे हथियारों से भरा एक बैग सौंपा था। इसके बाद एसटीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित महिंद्रा शोरूम के पास से हथियार बरामद किए।

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