फलता सीट पर चुनाव रद्द, २१ मई को पुनः मतदान का निर्देश निर्वाचन आयोग का‎‎

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कोलकाता: दक्षिण २४ परगना के फलता विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन हुई अनियमितताओं और अव्यवस्था के आरोपों के बाद बड़ा निर्णय लिया है निर्वाचन आयोग ने। पूरे क्षेत्र का चुनाव रद्द करते हुए २१ मई को पुनः मतदान और २४ मई को मतगणना कराने का निर्देश दिया गया है।‎जानकारी के अनुसार, २९ अप्रैल को हुए मतदान के दौरान व्यापक अनियमितताओं और चुनाव संबंधी अपराधों के आरोप सामने आए। इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए पूरे फलता विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द करने का निर्णय लिया।‎आयोग के निर्देशानुसार, सभी २८५ मतदान केंद्रों (सहायक बूथ सहित) पर २१ मई को सुबह ७ बजे से शाम ६ बजे तक पुनः मतदान कराया जाएगा। इसके बाद २४ मई को मतगणना होगी।‎गंभीर आरोपों के आधार पर कार्रवाई‎मतदान के दौरान कई गंभीर आरोप सामने आए:‎मतदाताओं को डराना-धमकाना और मतदान में बाधा उत्पन्न करना।‎मतदान यंत्रों में छेड़छाड़ या तकनीकी त्रुटियों की शिकायत‎विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़प और तनाव:‎इन घटनाओं ने चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए, जिसके बाद आयोग ने सख्त रुख अपनाया।‎कानून के तहत चुनाव रद्द:‎कानून के अनुसार, यदि कई मतदान केंद्रों पर गंभीर अनियमितता या कब्जे के प्रमाण मिलते हैं, तो पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को होता है। फलता में लिया गया यह निर्णय उसी प्रावधान के अंतर्गत माना जा रहा है।‎राज्य में दुर्लभ उदाहरण:‎पश्चिम बंगाल में सामान्यतः केवल कुछ मतदान केंद्रों पर ही पुनः मतदान कराया जाता है, लेकिन पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द करना अत्यंत दुर्लभ है। इस दृष्टि से फलता का यह निर्णय एक बड़ा और असाधारण कदम माना जा रहा है।‎संबंधित जानकारों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया गया है।

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