सियोल: दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए पांच साल की जेल की सजा सुनाई। यह फैसला दिसंबर २०२४ में जारी किए गए मार्शल लॉ आदेश से संबंधित आठ आपराधिक मामलों में पहला है।
सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि यून ने अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के प्रयासों की अवहेलना की और संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। अभियोजन पक्ष ने उन पर विद्रोह का नेतृत्व करने का भी आरोप लगाया है, जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है, हालांकि इस मामले में अभी फैसला आना बाकी है।
यून के वकीलों ने फैसले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि मार्शल लॉ अल्पकालिक था और इसका उद्देश्य संसद की गतिविधियों से उत्पन्न कथित खतरों के प्रति जनता को सचेत करना था।
दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू किए जाने के बाद देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद यून को महाभियोग का सामना करना पड़ा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया।










