काेलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अदालत के समक्ष ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान पेश नहीं कर सका, जिसके आधार पर किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया जा सके। अदालत ने कानूनी आधारों के अभाव में इस याचिका पर आगे विचार करने से इनकार कर दिया।
भवानीपुर सीट पर आगामी २९ अप्रैल को दूसरे चरण के तहत मतदान होना है, जहां शुभेंदु अधिकारी का सीधा मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी के कुछ बयान देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के प्रतिकूल हैं और इसी आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। हालांकि, अधिकारी के पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे चुनाव को प्रभावित करने की एक राजनीतिक साजिश करार दिया। पश्चिम बंगाल की २९४ विधानसभा सीटों के लिए जारी चुनावी प्रक्रिया के बीच आए इस अदालती फैसले ने अधिकारी की चुनावी राह को फिलहाल निष्कंटक बना दिया है।










