राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट सख्त, गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से जवाब दाखिल करने को कहा है।
यह मामला न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ में सुनवाई के लिए आया, जहाँ याचिका पर विस्तृत विचार किया गया। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी की नागरिकता से संबंधित कुछ दस्तावेज बंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने इन दस्तावेजों को देखने के बाद माना कि इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके बाद अदालत ने गृह मंत्रालय को इस मामले में पक्षकार बनाने और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी आदेश दिया है कि वह ६ अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करे। अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि सरकार के पास राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े कौन-कौन से दस्तावेज और तथ्य मौजूद हैं।
यह मामला एक बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता के साथ-साथ विदेशी नागरिकता भी है। याचिका में उनके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और सरकारी गोपनीयता कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की गई है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने पर जोर दिया है। अब सभी की नजरें ६ अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें गृह मंत्रालय का हलफनामा इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकता है।

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