दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दी राहत, अब नहीं जाएंगे जेल

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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता राजपाल यादव की सजा को निलंबित करने की मियाद १ अप्रैल २०२६ तक बढ़ा दी। अदालत ने कहा कि चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद यादव को जेल नहीं भेजा जाएगा क्योंकि उन्होंने पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय सुनवाई अदालत के फैसले के खिलाफ यादव की अपील पर सुनवाई करेगा और अंतिम फैसला सुनाएगा। यादव के वकील को अपनी दलीलें पेश करने का अवसर दिया गया।
अदालत ने यादव से कहा कि उनके पास पैसा लौटाने या मामले को चुनौती देने का विकल्प है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि सजा को निलंबित करने के आदेश के खिलाफ उनका आवेदन लंबित है।
यादव पहले ही ४.२५ करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं। न्यायाधीश ने कहा, “मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह भाग रहे हों… उन्होंने अदालत में पैसा जमा किया है। अगली तारीख को यदि तय होता है कि पैसा उन्हें वापस मिलेगा, तो मिलेगा।”
चेक बाउंस मामलों के तहत धारा १३८ परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। यादव के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने २५ लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर जमा किया।
अदालत ने अगली सुनवाई 1 अप्रैल २०२६ को तय की और तब तक सजा को निलंबित रखा। सुनवाई यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर हुई, जिसमें उन्होंने २०१८ के सत्र न्यायालय फैसले को चुनौती दी थी।

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