शिलांग: पूर्व विधायक जॉन लेस्ली के. संगमा ने वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि महेंद्रगंज के विधायक संजय ए. संगमा तथा उनकी पुत्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर तुरा में एक शराब की दुकान संचालित कर रहे हैं और इस प्रकार कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।
विवादित शराब की दुकान का लाइसेंस रूपाराम ए. संगमा के नाम पर जारी किया गया था, जिनका अक्टूबर २०२५ में निधन हो गया था। इसके बाद उनकी पत्नी सिलसे मारक ने लाइसेंस अपने नाम स्थानांतरित होने तक दुकान संचालन की अनुमति मांगी थी। पुलिस प्रशासन ने नवंबर 2025 में उनके अनुरोध को स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
मार्च २०२६ में, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसि) में गैर-आदिवासियों के मतदान अधिकार को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने उक्त दुकान सहित एक अन्य दुकान में लूटपाट की।
इसके पश्चात संजय संगमा की पुत्री डोल्से जी. मोमिन ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दर्ज कराई, जिसमें लगभग ७० से ८० लाख रुपये मूल्य की शराब चोरी होने का दावा किया गया।
अपनी शिकायत में जॉन लेस्ली संगमा ने आरोप लगाया कि संजय संगमा और डोल्से जी. मोमिन उस भवन के स्वामी हैं, जहाँ यह वाइन स्टोर संचालित हो रहा था, तथा दोनों ही इसके संचालन, प्रबंधन और लाभ अर्जन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उनके अनुसार, रूपाराम संगमा और सिलसे मारक के नाम पर प्रदर्शित स्वामित्व केवल एक कानूनी औपचारिकता (लीगल फिक्शन ) था।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुकान का संचालन किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना (सुबलेटिंग ) संबंधित आबकारी अधिनियम (एक्साइज एक्ट ) का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, यह भी कहा गया कि दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से न्यूनतम 50 मीटर की अनिवार्य दूरी संबंधी कानूनी प्रावधान का पालन नहीं करती, जो नियामकीय मानकों का उल्लंघन माना जाता है।









