आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मामले में संदीप घोष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की अनुमति प्रदान की गई: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी‎

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान में बताया कि आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की बहन अभया के निर्मम बलात्कार और हत्या मामले में तत्कालीन अधीक्षक संदीप घोष के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
‎मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के अनुसार संबंधित केंद्रीय वित्तीय अपराध जांच एजेंसी को उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
‎उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोके रखा। हालांकि वर्तमान सरकार का मानना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सत्य को लंबे समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता।
‎मुख्यमंत्री ने कहा कि बहन अभया के वास्तविक दोषियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें कठोरतम दंड दिलाना आवश्यक है, ताकि बंगाल की जनता न्याय देख सके।
‎उन्होंने दिवंगत अभया की आत्मा की शांति की कामना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्याय स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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