असम: जुबिन गर्ग हत्या मामला: मुख्य आरोपी श्यामकानू महंत की जमानत याचिका खारिज

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गुवाहाटी: गुवाहाटी की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने मशहूर गायक जुबिन गर्ग की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी श्यामकानू महंत की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के साथ ही अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया और तेज होने की संभावना है। सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सिंगापुर में जुबिन गर्ग की मृत्यु के बाद आरोपी महंत वहां से भागकर मलेशिया चला गया था।
​वर्तमान में इस मामले में ‘चार्ज फ्रेम’ (आरोप तय करने) की प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही है, जिसे कानूनी कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। इससे पहले २४ अप्रैल को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज ३० अप्रैल को अपना निर्णय सुनाया।
​गौरतलब है कि असम पुलिस की सीआईडी द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने दिसंबर २०२५ में इस मामले में गुवाहाटी की एक अदालत में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आगामी अदालती कार्रवाई और सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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