सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि मामला रद्द किया

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​नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश में लंबित सावरकर मानहानि मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा १५३ए के तहत मामला चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अनिवार्य पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। अदालत ने माना कि ऐसी मंजूरी के अभाव में आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
​सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने स्वीकार किया कि इस मामले में अभियोजन के लिए कोई सरकारी स्वीकृति नहीं दी गई थी। इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि यदि मंजूरी नहीं है तो मामला यहीं खत्म हो जाता है, और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन समेत सभी संबंधित आदेशों को खारिज कर दिया। यह मामला दिसंबर २०२४ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर पर दी गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और समाज में वैमनस्य फैलाने के आरोपों से जुड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी पैरवी की।

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