सिलीगुड़ी: हत्या आराेपी आनंद उरांव को उम्रकैद की सजा

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सिलीगुड़ी: सिलीगुड़ी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करीब सात साल पुराने एक हत्या के मामले में आरोपी आनंद उरांव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा ३०२ (हत्या) के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर १०,००० रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने की स्थिति में उसे ६ महीने की अतिरिक्त साधारण कैद की सजा भुगतनी होगी।
​यह पूरा मामला २१ सितंबर २०१९ का है, जब प्रधान नगर के चम्पासरी इलाके में रहने वाले अजय उरांव ने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि विश्वकर्मा पूजा के उत्सव के दौरान आनंद उरांव ने उनके पिता पर बेरहमी से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसके बाद गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। इस संवेदनशील मामले की जांच प्रधान नगर थाने के सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जॉनमेरी वियानी लेप्चा को सौंपी गई थी, जिन्होंने बेहद सूझबूझ और बारीकी से साक्ष्य जुटाए।
​पुलिस ने जांच के दौरान मिले अकाट्य सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत के समक्ष मजबूत चार्जशीट दाखिल की। अदालत में चली लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के बाद आखिरकार माननीय न्यायाधीश ने २३ जून २०२६ को आनंद उरांव को हत्या का दोषी पाया और उसे सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि वे क्षेत्र में कानून का शासन बनाए रखने, अपराधियों की जवाबदेही तय करने और आम नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे।

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