नयाँ दिल्ली: राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का दुई उप-मिशनहरू छन्- राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) र राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)। एनएचएम अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाहरू पहुँच योग्य, किफायती र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गर्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ। एनएचएमले राज्यहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) अन्तर्गत प्रस्तुत आवश्यकताहरू र उनीहरूको समग्र स्रोत क्षमताको आधारमा सहयोग पुर्याउँछ।
भारत सरकारले एनएचएम अन्तर्गत विभिन्न राज्यहरूमा अनेक पहलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा आयुष्मान आरोग्य मन्दिर, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा, मोबाइल चिकित्सा इकाइहरू, आशा, २४x७ सेवा तथा प्राथमिक रेफरल सुविधाहरू, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय डायलिसिस कार्यक्रम, निशुल्क परीक्षण सेवा पहल, निशुल्क औषधि सेवा पहल, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति अन्तर्गत गतिविधिहरू, प्रधानमन्त्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) र सर्वभौमिक खोप कार्यक्रम सामेल छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिअन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य र हालको उपलब्धि यस प्रकार छ:
मातृ मृत्यु दर २०१७-२०१९ मा प्रति १,००,००० जीवित जन्ममा १०३ बाट घटेर २०१८-२० मा ९७ (सन् २०२० सम्म १०० को लक्ष्यको विरुद्ध), शिशु मृत्यु दर २०१८ मा प्रति १००० जीवित जन्ममा ३२ बाट घटेर २०२० मा २८ (सन् २०१९ सम्म २८ को लक्ष्यको विरुद्ध) र कुल प्रजनन दर एनएफएचएस-४ अनुसार २०१५-१६ मा २.२ बाट घटेर एनएफएचएस-५ अनुसार २०१९-२१ मा २.० (सन् २०२५ सम्म २.१ को लक्ष्यको विरुद्ध)। पछिल्ला पाँच वर्ष र चालू वर्षमा एनएचएम अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालीमा भएको राज्य-वार खर्च विवरण अनुलग्नकमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजनाअन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी श्रमिक परिवारहरूको पहिचान गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिन्छ। पीएमजेएवाई ड्यासबोर्ड अनुसार, मिति १२.१२.२०२४ सम्म ३६.१६ करोड आयुष्मान कार्ड बनाइएका छन्। तीमध्ये २९.८७ करोड कार्ड ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने लाभार्थीहरूका लागि बनाइएका हुन्। यस योजनाले प्रत्येक परिवारलाई प्रति वर्ष ५ लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा कभर प्रदान गर्छ। सेवाहरूमा उपचार सम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चहरू समावेश छन्, जस्तै औषधि, सामग्री, परीक्षण सेवा, चिकित्सकको शुल्क, सर्जरी, ओटी, आईसीयू शुल्क आदिलाई कभर गरिन्छ। यो जानकारी भारतका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री प्रतापराव जाधवले राज्यसभामा लेखित उत्तरमार्फत् प्रदान गरेका हुन्।
अनुलग्नक
एनएचएम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०१९-२० देखि २०२४-२५ सम्म ग्रामीण तथा शहरी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालीमा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार खर्च विवरण:
क्रम सं. | राज्य | २०१९-२० | २०२०-२१ | २०२१-२२ | २०२२-२३ | २०२३-२४ | २०२४-२५ |
व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | व्यय | ||
१ | अन्डमान अनि निकोबार द्वीप समूह | ४१.६६ | ४२.६८ | ३१.२ | ४२.२८ | ४०.७१ | १५.१६ |
२ | आन्ध्र प्रदेश | १८२०.१५ | २३८५.४८ | २४४८.६७ | १,९१४.३४ | २,४३६.६२ | ९१५.९५ |
३ | अरुणाचल प्रदेश | १८६.२१ | २०९.०६ | २४८.५१ | ४२४.७८ | ३९९.४४ | १३२.५३ |
४ | असम | १८५६.३३ | १८४६.८६ | २१९४.३६ | २,३०७.०० | २,६२६.८७ | १६३१.०८ |
५ | बिहार | २८४२.२६ | २४१५.३४ | १९०५.३५ | ३,७१७.८१ | ४,०१०.९७ | १८९३.९२ |
६ | चण्डीगढ | २०.९७ | १९.५२ | २६.८६ | २६.९८ | ३१.८५ | १२.३४ |
७ | छत्तीसगढ | १४६४.४७ | १५२१.३ | १८३३.४५ | २,१५२.४५ | १,७४३.७९ | ९२६.७७ |
८ | दादरा अनि नगर हवेली दमन अनि दीव | २३.६७ ११.३६ | ३५.७४ | ४५.०२ | ४१.६१ | ४१.९६ | १२.८३ |
९ | दिल्ली | १७३.२८ | २१०.८३ | २३७.७९ | २९८.११ | ३३८.४१ | १८३.४१ |
१० | गोवा | ५८.४७ | ६७.४३ | ६०.५६ | ८४.६४ | ८२.४४ | ४२.६० |
११ | गुजरात | १८६४.७३ | १८९४.४६ | १८३५.८१ | २,२९२.३५ | ३,६७२.२५ | ८६४.५० |
१२ | हरियाणा | ७९२.६४ | ८२९.१२ | ८७९.९१ | १,१८५.४३ | ९९८.८० | ६७७.४८ |
१३ | हिमाचल प्रदेश | ४६९.६ | ४२५.५८ | ५२५.०९ | ५६७.८३ | ७००.६७ | २४२.२८ |
१४ | जम्मू अनि कश्मीर | ६६२.५६ | ६५७.५३ | ७७९.६१ | ९१७.०२ | ९५६.९५ | ३४०.२१ |
१५ | झारखण्ड | १०९०.११ | ९९९.७१ | ११७६.५५ | १,४९५.१७ | १,९६८.७० | ५८१.२६ |
१६ | कर्नाटक | २३८४.२८ | २३२०.३७ | २२००.९२ | २,३७६.९४ | २,२७२.२७ | ५५०.३६ |
१७ | केरला | १०२३.९४ | १४५७.७५ | १२३०.९६ | १,५९२.९६ | १,०६९.४२ | ६८४.३० |
१८ | लक्षद्वीप | ६.५५ | ६.९९ | ७.२६ | ९.२९ | ७.१० | ३.८५ |
१९ | मध्य प्रदेश | ३१०२.८९ | ३३९७.८२ | ३७१४.९२ | ४,४८९.१५ | ५,०७९.१८ | १८८५.४० |
२० | महाराष्ट्र | ३०९७.०८ | ३५०३.६२ | ४२२७.३१ | ४,५०१.७५ | ५,००१.७० | २४४४.०४ |
२१ | मणिपुर | १९६.०६ | ११२.७९ | १५४.०९ | २१४.६९ | १५९.३२ | ११३.४२ |
२२ | मेघालय | १६६.२४ | २१३.३६ | २२७.०८ | ३१९.०८ | ३०५.८३ | ९९.८० |
२३ | मिजोरम | १०५.७ | १३१.३६ | १५३.१६ | १३५.३३ | १४८.२९ | ४८.९३ |
२४ | नागाल्याण्ड | १३०.३७ | १५९.७२ | १९२.१६ | १६१.९३ | १९६.६९ | ५८.११ |
२५ | ओडिशा | २२२०.८२ | २३४७.२४ | २५८७.७२ | ३,४०२.५० | २,८६८.८३ | १३८४.३८ |
२६ | पुडुचेरी | ४४.२१ | ४७.३२ | ४६.३६ | ४८.५१ | ४५.७४ | १८.७९ |
२७ | पञ्जाब | ९२३.३१ | ९०८.९८ | ९१८.९६ | १,०५४.३९ | १,२०१.२१ | ३२२.०१ |
२८ | राजस्थान | २५५९.५१ | २९४३.२१ | ३२३०.०१ | ३,७२६.२१ | ४,३५०.६३ | १४६०.८५ |
२९ | सिक्किम | ५४.८४ | ५२.०६ | ४६.०६ | ८८.६९ | ५५.६९ | २०.७७ |
३० | तमिलनाडु | २५५७.६२ | २१७२.३३ | ३०३९.३९ | ३,१९१.८४ | २,९५७.५७ | १५००.०३ |
३१ | त्रिपुरा | २०८.३७ | २४९.७४ | २३७.२४ | २८७.२० | २७७.६२ | १३५.८६ |
३२ | उत्तर प्रदेश | ७४५३.९ | ७०८०.४५ | ६२१०.२ | ८,८२८.२९ | ९,०४४.२२ | ३६०६.६२ |
३३ | उत्तराखण्ड | ५०४.०२ | ५०३.५३ | ६०६.०७ | ६४७.१३ | ७०९.७९ | २८७.४० |
३४ | पश्चिम बंगाल | २३४०.८४ | २५९८.६२ | २२२९.४६ | ३,५०९.८६ | २,८१७.७५ | ११८०.२७ |
३५ | तेलंगाना | ९४९.९६ | १३५४.९३ | १५५६.६५ | २,०६२.९३ | १,००१.७५ | ६६७.४९ |
३६ | लद्दाख | ० | ३८.५६ | ६२.८१ | १०९.६७ | ११९.६७ | ४८.४३ |
नोट:
खर्चमा वर्षको शुरुवातमा केन्द्रिय निकासा, राज्य निकासा र खर्च नभएको बाँकी रकम समावेश छ। खर्च राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशहरूद्वारा प्रस्तुत एफएमआर अनुसार छ, र यो अनन्तिम हो। आरसीएच आदिको लागि लचिलो कोषको सन्दर्भमा २०२४-२५ को खर्च अरुणाचल प्रदेश, पञ्जाब (३१.०८.२०२४ सम्म अद्यावधिक), कर्नाटक, मिजोरम (३१.०७.२०२४ सम्म अद्यावधिक) र मेघालय (३०.०६.२०२४ सम्म अद्यावधिक) बाहेक ३०.०९.२०२४ सम्म अद्यावधिक गरिएको छ। जम्मू अनि कश्मीर राज्यको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर र केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा पुनर्गठन भएपश्चात्, २०२०-२१ को अवधिमा पहिलो पटक केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखलाई एनएचएम कोष वितरण गरियो। -पीआईबी