नयाँ दिल्ली: भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएसएआई) द्वारा गरिएको चार ६-लेन कार्यहरूको राज्य-वार विवरण अनुसूचीमा दिइएको छ। पूर्वोत्तर राज्यहरूमा परियोजनाहरू सामान्यतया मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय राजमार्ग र पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल), सीमा सडक संगठन (बीआरओ) र विभिन्न राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागहरू (पीडब्ल्युडी) जस्ता अन्य कार्यान्वयन एजेन्सीहरू मार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ। त्रिपुरामा २०२६ करोड़ रुपियाँको कुल पूंजी लागतमा लगभग २५ किमीको एक कार्य एनएचआईडीसीएलद्वारा कार्यान्वयनको अधीन छ।.
मन्त्रालयले विभिन्न राज्य सरकारहरू/केन्द्र शासित प्रदेशहरूबाट राज्य राजमार्गहरू (एसएच) लगायत राज्य सडकहरूलाई नयाँ राष्ट्रिय राजमार्गहरू घोषणा/उन्नत गर्ने प्रस्तावहरू प्राप्त गरिरहेको छ। प्रचलित सिद्धान्तका आधारमा राज्य राजमार्ग लगायतका राज्य सडकहरूलाई समय समयमा राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणा गरिन्छ। राष्ट्रिय राजमार्ग घोषणाको लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू निम्न समावेश छन्:-
१. सम्पूर्ण देशबाट जाने सडकहरू।
२. छिमेकी देशहरू, राष्ट्रिय राजधानीलाई राज्यको राजधानी/पारस्परिक रूपमा राज्यको राजधानीहरू, प्रमुख बन्दरगाहहरू, गैर-प्रमुख बन्दरगाहहरू, ठूला औद्योगिक केन्द्रहरू वा पर्यटक केन्द्रहरूलाई जोड्ने सडकहरू।
३. पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा रणनीतिक महत्वका सडकहरू।
४. सडक, जसबाट यात्राको दुरी निकै छोटो छ र उल्लेख्य आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्छ।
५. सडकहरू, जसले अधिकांश पिछडिएका क्षेत्रहरू र पहाडी क्षेत्रहरूमा जडान प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
६. १०० किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग ग्रिडको उपलब्धिमा सडकले योगदान पुर्याएको छ।
७. प्रधानमन्त्री गतिशक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (एनएमपी) अनुसार सडकहरू।
मन्त्रालयले एनएच घोषणाको मापदण्डको पूर्ति, जडानको आवश्यकता, आपसी प्राथमिकता र कोषको उपलब्धताको आधारमा राज्य राजमार्ग (एसएच)सहित एनएचलाई समय समयमा विचार गर्छ। केही राज्यहरूले सडकहरूलाई एनएच घोषणा गर्ने विचार गर्छन्।
एनएचएआईद्वारा गरिएको ४/६ लेनिङ कार्यहरूको राज्यवार विवरण-
क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रको नाम | कार्यको कुल संख्या | कुल लम्बाई (किलोमीटरमा) | कुल पूंजीगत लागत (करोड़ रुपियाँमा) |
१ | आन्ध्र प्रदेश | २३ | ५१४ | १६८३२ |
२ | असम | १० | २२० | ७१०० |
३ | बिहार | २४ | १०३३ | ३७३७५ |
४ | छत्तीसगढ़ | ६ | २५० | ६४२७ |
५ | गुजरात | २० | ७२४ | १५५३५ |
६ | हरियाणा | २२ | ६५६ | २७३६३ |
७ | हिमाचल प्रदेश | ८ | १६० | ८७०३ |
८ | झारखण्ड | ११ | ४१० | १२५३९ |
९ | कर्नाटक | २५ | ११७९ | ३६४६० |
१० | केरल | १९ | ५८३ | ५०४५८ |
११ | मध्य प्रदेश | २५ | ८२० | १७००० |
१२ | महाराष्ट्र | ४५ | १९६७ | ५०४८८ |
१३ | ओडिशा | १८ | ७२२ | १५८४५ |
१४ | पंजाब | २३ | ८१६ | ३१३५२ |
१५ | राजस्थान | १९ | ६२३ | १४८६४ |
१६ | तमिलनाडु | ३४ | ९६३ | ३२५४५ |
१७ | तेलंगाना | ११ | ३७४ | १०८२९ |
१८ | उत्तर प्रदेश | ४६ | १६८४ | ६३६१२ |
१९ | उत्तराखण्ड | १४ | २५७ | १२८२७ |
२० | पश्चिम बंगाल | ७ | ४०५ | १०३५८ |
२१ | दिल्ली | ६ | ७० | ८६६४ |
२२ | जम्मू अनि कश्मीर | १६ | ३४० | २४८५५ |
यो जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले आज राज्यसभालाई एक लिखित उत्तरमा दिएका हुन्l –पीआईबी