सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर १८०४ अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी

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कोलकता: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने नौकरी के बदले पैसे के घोटाले में १८०४ अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आयोग ने अयोग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर, सीरियल नंबर और नाम जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी ने एक नोटिस में कहा, एसएलपी(सी) संख्या २३,७८४/२०२५ (बिजॉय बिस्वास एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य) मामले में सूची १ में उल्लिखित उम्मीदवारों की सूची जिनका चयन नीचे रद्द किया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा रद्द और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए चयन को ऐसे दागी उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने के लिए पश्चिम बंगाल केंद्रीय स्कूल सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दागी शिक्षकों की नौकरी गई: इससे पहले १४ जुलाई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद नौकरी गंवाने वाले एसएससी शिक्षकों ने ‘जोग्या शिक्षक अधिकार मंच’ के बैनर तले बंगाल सचिवालय की ओर ‘नबान्न अभियान’ नामक विरोध मार्च निकाला था। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उनकी नौकरी चली गई, जिसमें कहा गया था कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया दागी है। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
पश्चिम बंगाल में २५,७५३ लोग कार्यरत:
पश्चिम बंगाल में राज्य विद्यालय सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कथित भ्रष्टाचार के कारण लगभग २५,७५३ शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी चली गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पाया कि पश्चिम बंगाल एसएससी चयन प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हेरफेर और धोखाधड़ी पर आधारित थी। न्यायालय ने टीएमसी सरकार को एक नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।
इससे पहले ३ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने २०१६ में डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए २५,००० से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल २०२२ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया था।

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