साउथ कोरिया के पूर्व प्रेसिडेंट यून को उम्रकैद की सज़ा

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सियोल: साउथ कोरिया की एक कोर्ट ने पूर्व प्रेसिडेंट यून सुक-योल को देशद्रोह की साज़िश का दोषी पाया है। उन्हें पावर के गलत इस्तेमाल का भी दोषी पाया गया।
यून के खिलाफ ट्रायल, जिन पर दिसंबर २०१४ में मिलिट्री शासन लागू करने की नाकाम कोशिश का केस चल रहा था, गुरुवार सुबह शुरू हुआ।
वकीलों ने तख्तापलट की कोशिश के लिए मौत की सज़ा मांगी थी, लेकिन उन्हें उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई।
यून सज़ा सुनाए जाने के समय मौजूद थे और उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया।
साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बरकरार रखा है।

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