फिलिस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन दें: इजराइल सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: इजराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सरकार ने जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं कराया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि कैदियों को दिन में तीन बार संतुलित और गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाए।
यह फैसला ‘एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल’ और ‘गीशा’ नामक मानवाधिकार संगठनों की याचिका पर आया है।
न्यायालय ने कहा कि यह आराम या सुविधा की बात नहीं है, बल्कि बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने की कानूनी जिम्मेदारी है।
फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि खराब हालात और भोजन की कमी के कारण अब तक ६१ कैदियों की मौत हो चुकी है।
मार्च में १७ वर्षीय एक लड़के की भूखमरी से मौत होने का मामला भी सामने आया था।

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