पतंजलि ज़मीन केस: स्पेशल कोर्ट में करप्शन केस की सुनवाई हो रही है

Patanjali Yog pith

काठमांडू: नेपाल की यूनिफाइड सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन माधव कुमार नेपाल के पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी नेपाल ज़मीन गबन केस में करप्शन केस की सुनवाई तय हो गई है। यह सुनवाई स्पेशल कोर्ट के चेयरमैन सुदर्शन देव भट्टा और जज हेमंत रावल की बेंच में होनी है।

कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी (CIAA) ने पतंजलि ज़मीन केस में ५ जुन, २०२५ को स्पेशल कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें नेपाल समेत ९३ लोगों को डिफेंडेंट बनाया गया था। CIAA ने नेपाल के खिलाफ १८५.८५ मिलियन रुपये का जुर्माना और सज़ा की मांग की है। CIAA ने नेपाल पर उस समय के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने और सरकारी पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल फायदे के लिए ट्रांसफर करने और करप्ट कामों में शामिल होने का आरोप लगाया है।

उस समय नेपाल की कैबिनेट ने १० फेब्रुअरी, २०१० को अपनी मीटिंग में पतंजलि को लिमिट से ज़्यादा ज़मीन बेचने की मंज़ूरी दी थी। चार्जशीट में दावा किया गया है कि नेपाल ने १० फेब्रुअरी, २०१० के एक सीधे ऑर्डर के ज़रिए पतंजलि को लिमिट से ज़्यादा ज़मीन बेचने और एक्सचेंज करने के लिए मजबूर किया।

CIAA ने 93 लोगों के खिलाफ़ ३१४ रोपनी, १५ आना, २ पैसा, १ दाम ज़मीन को गैर-कानूनी तरीके से बेचने और गलत इस्तेमाल करने और भ्रष्टाचार करने के आरोप में केस दर्ज किया था। CIAA ने १८५.८५ मिलियन रुपये के हर्जाने की मांग की थी।

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