नौकरी खोने वाले गैर शिक्षण कर्मचारियों को २५ हजार रुपये और ग्रुप डी कर्मचारियों को २० हजार रुपये मासिक भत्ता

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कोलकाता: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने २०१६ एसएससी पैनल में अपनी नौकरी गंवाने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि ग्रुप सी के प्रत्येक गैर शिक्षण कर्मचारी को २५,००० रुपये प्रति माह और ग्रुप डी के प्रत्येक कर्मचारी को २०,००० रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अशिक्षित श्रमिकों के लिए अब सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार मई की शुरुआत में अपनी नौकरी गंवाने वाले शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए एसएससी मामले में समीक्षा याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव के माध्यम से शनिवार को घोषणा की कि राज्य सरकार नौकरी गंवाने वाले अकुशल श्रमिकों को अदालत में मामला सुलझने तक मासिक भत्ता देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी और जब तक समीक्षा याचिका की कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तब तक राज्य सरकार नौकरी गंवाने वाले हर अशिक्षित कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मासिक भत्ता देगी।

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