कोलकाता हाई कोर्ट: महिला पुलिस अफसर पर रिश्वत मामले में सवाल उठे

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कोलकाता: हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस मो. शब्बार रसीदी की डिविजन बेंच ने सवाल उठाया है कि महिला पुलिस अफसर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करायी गई।
डिविजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की दलील है कि वह अफसर को बचा नहीं रही है, पर कार्रवाई भी नहीं कर रही। तारकेश्वर थाने की महिला अफसर के खिलाफ रिश्वत देने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए बिल्टु हाजरा ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है।
डिविजन बेंच ने कहा कि सोमवार को इस मामले में आदेश दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया कि लापरवाही के कारण अफसर के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसे सस्पेंड किया गया और विभागीय जांच चल रही है।
जस्टिस बसाक ने कहा कि यह लापरवाही नहीं है, बल्कि सीधे रिश्वत मांगे जाने का मामला है। इससे पुलिस फोर्स की छवि बदनाम हुई है और जनता का भरोसा उठ गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सोमवार को इस मामले में अपना स्टैंड स्पष्ट करना पड़ेगा।
डिविजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को हल्के में लेने की कोशिश कर रही है।

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