ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध~

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भुवनेश्वर: जनस्वास्थ्य के हित को ध्यान में रखते हुए ओडिशा राज्य सरकार ने ओडिशा में गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी तथा तंबाकू या निकोटिनयुक्त सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों के उत्पादन, तैयारी, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, व्यापार और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–२००६ की धारा २.३.४ तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री निषेध एवं नियंत्रण) विनियम–२०११ के अंतर्गत जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कदम उठाया गया है।

तंबाकू तथा निकोटिनयुक्त उत्पाद मुंह, गले और आंतरिक अंगों के कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और विशेष रूप से बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इसलिए जनस्वास्थ्य के हित में यह प्रतिबंध लगाया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या २०६५, दिनांक २१/०१/२०२६ के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है। राज्य सरकार ने इस प्रतिबंध का पालन करते हुए स्वस्थ और रोगमुक्त ओडिशा के निर्माण हेतु आम जनता से सहयोग की अपील की है।

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