उच्च न्यायालयद्वारा राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई

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मुंबई: ९ करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में पिछले गुरुवार राजपाल यादव की जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके चलते बॉलीवुड अभिनेता को कुछ दिन और तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। हालांकि जमानत खारिज होने के बाद मशहूर कॉमेडियन के वकील भास्कर उपाध्याय ने बताया था कि उनके ‘स्टार मुवक्किल’ पहले ही आधी बकाया राशि चुका चुके हैं। इसके बावजूद सोमवार की सुनवाई पर राजपाल के परिवार सहित पूरे बॉलीवुड की नजरें टिकी थीं।
अब आखिरकार राहत भरी खबर सामने आई है। राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है। हालांकि जमानत मंजूर होने के साथ ही ‘छोटे पंडित’ पर शर्तें भी लगा दी गई हैं। अदालत से राजपाल को बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें १८ मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, सुनवाई के दौरान दोपहर तीन बजे तक डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। शर्त के अनुसार शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट को राशि जमा करने के बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने जमानत अर्जी मंजूर की। बताया जा रहा है कि मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी।
उल्लेखनीय है कि घर में भतीजी (बड़े भाई की बेटी) की शादी होने का हवाला देकर १२ फरवरी को राजपाल ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था, “आप पहले कम से कम २५-३० बार पेश हो चुके हैं। आपको एक वरिष्ठ वकील की भी सहायता मिली थी। उन्होंने अदालत से कहा था कि मेरा मुवक्किल विदेश जाकर कुछ धन कमाकर बकाया चुका सकता है। इसलिए आपको गुमराह किए जाने का दावा नहीं कर सकते। साथ ही आपने शिकायतकर्ता कंपनी का बकाया चुकाने में कई वर्षों की देरी की है और चेक बाउंस मामले में वित्तीय क्षतिपूर्ति देकर भी विवाद का निपटारा नहीं कर पाए हैं।”
अब भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अभिनेता की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है। वर्ष २०१० में फिल्म आता पता लापता के लिए राजपाल यादव ने दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट से ५ करोड़ रुपये उधार लिए थे। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल होने के कारण वह रकम लौटा नहीं सके, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया।
कई अवसर दिए जाने के बावजूद बकाया न चुकाने पर ५ फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर राजपाल यादव ने आत्मसमर्पण किया था। जेल जाने से पहले उन्होंने भावुक स्वर में कहा था, “मेरा कोई दोस्त नहीं है जो बकाया रकम चुका दे।” बाद में खबर आई कि कई बॉलीवुड सितारों ने आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाया। अब जमानत मंजूर करते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने तय शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया है।

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