आयकर विभाग ने अधिसूचित किए आईटीआर फॉर्म, ३१ जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि

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नई दिल्ली: आयकर विभाग ने आकलन वर्ष २०२६-२७ के लिए सभी आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। इसके साथ ही वित्त वर्ष २०२५-२६ के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को विभाग ने आईटीआर-२, ३, ५, ६ और ७ के साथ अद्यतन रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-यू फॉर्म भी अधिसूचित किया।
इसके पहले आईटीआर-१ और आईटीआर-४ फॉर्म ३० मार्च को अधिसूचित किए गए थे, जो मुख्यतः छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। व्यक्तिगत करदाताओं और जिनका खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि ३१ जुलाई रखी गई है।
आईटीआर फॉर्म विवरण:
आईटीआर-१ (सहज) – वेतन, एक मकान, ब्याज और ५,००० रुपये तक की कृषि आय वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं।
आईटीआर-४ (सुगम) – व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति, एचयूएफ और फर्म (एलएलपी को छोड़कर) भर सकते हैं।
आईटीआर-२ – व्यवसाय या पेशे से आय नहीं, लेकिन पूंजीगत लाभ वाली आय वाले व्यक्ति और एचयूएफ।
आईटीआर-३ – व्यवसाय या पेशे से आय वाले व्यक्ति और एचयूएफ।
आईटीआर-५ – फर्म, एलएलपी और सहकारी समितियां।
आईटीआर-६ – कंपनियों के लिए।
आईटीआर-७ – ट्रस्ट और परमार्थ संस्थाओं के लिए।
आयकर विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न दाखिल करने और सही जानकारी भरने की अपील की है।

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