नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने बुधवार को संसद को बताया कि अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वाले ४३ ओटीटी प्लेटफॉर्म को केंद्र सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री प्रसारित नहीं कर सकते।
मंत्री ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, २०२१ के भाग-तीन के तहत विनियमित होते हैं। इन नियमों के अनुसार, कंटेंट का आयु-आधारित वर्गीकरण अनिवार्य है और अश्लील या अवैध सामग्री पर रोक है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू है:
१. प्रसारकों द्वारा स्व-नियमन
२. स्व-नियामक निकायों द्वारा निगरानी
३. केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र
गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने जुलाई २०२५ में २५ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं २०२४ में १८ ओटीटी प्लेटफॉर्म, १९ वेबसाइट, ५७ सोशल मीडिया हैंडल और १० ऐप्स को भी ब्लॉक किया गया था। बैन की सूची में एएलटी, उल्लू और देसी फ्लिक्स जैसे चर्चित प्लेटफॉर्म शामिल रह चुके हैं।










