सिलीगुड़ी: ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़े मामलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिलीगुड़ी पुलिस ने एक अचल संपत्ति को फ्रीज (जब्त) कर दिया है।
यह कार्रवाई मटीगाड़ा थाना मामला संख्या ३०१/२०२६ (दिनांक २३.०५.२०२६) और एनडीपीएस अधिनियम, १९८५ के तहत की गई है। पुलिस द्वारा १८.०७.२०२६ को जारी फ्रीजिंग आदेश को कोलकाता स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक (कम्पीटेंट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर) ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा ६८ एफ (२) के तहत ११.०८.२०२६ को मंजूरी प्रदान कर दी है।
फ्रीज की गई संपत्ति दार्जिलिंग जिले के मटीगाड़ा थाना क्षेत्र के मौजा गुरियाजोत में मोदी पब्लिक स्कूल के पीछे स्थित मोहम्मद बिलाल का निर्माणाधीन दो मंजिला मकान है। आदेश की पुष्टि के बाद अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना इस संपत्ति को बेचने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने, लीज पर देने या किसी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई ‘ड्रग-फ्री सिलीगुड़ी’ अभियान के तहत अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से बनाई गई संपत्तियों का पता लगाने और उन पर सख्त कानूनी कदम उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।










