रणवीर सिंह को हाईकोर्ट से राहत

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धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने का निर्देश

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालयले बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंहलाई राहत प्रदान गर्दै पुलिसलाई निर्देश दिया कि स्थानीय देवी का कथित मजाक उड़ाने के मामले में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो।
अदालतले अभिनेता को फटकार लगाई कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना स्वीकार्य नहीं है। रणवीर सिंह को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया।
गोवा में आयोजित फिल्मफेयर पुरस्कार समारोह के दौरान, सिंह ने ‘कांतारा चैप्टर-1’ के एक दृश्य में देवी चावुंडी का मजाक उड़ाने जैसी टिप्पणी की थी। इस पर वकील द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने की याचिका दी गई थी। अदालत के आदेश पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

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