अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने वैश्विक टैरिफ़ को रद्द किया

72137407_6

ट्रंप बोले: भारत करेगा भुगतान

नई दिल्ली: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ़ अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में छह जजों ने बहुमत से टैरिफ़ को अवैध घोषित किया, जबकि तीन जज इससे असहमत रहे।
ट्रंप प्रशासन ने यह टैरिफ़ दुनिया भर के व्यापार समझौतों में दबाव बनाने के लिए लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय ट्रंप की अहम नीति पर बड़ा झटका माना जा रहा है।
फैसले के बाद भी ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि भारत सहित अन्य देश इस टैरिफ़ का भुगतान करेंगे। ट्रंप ने इसके साथ ही अदालत के उन जजों पर भी निशाना साधा, जिन्हें उन्होंने खुद नियुक्त किया था और जिन्होंने अब उनके खिलाफ वोट दिया।
इस फैसले को अमेरिकी व्यापार नीति में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों, विशेषकर भारत, को नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी होगी।

About Author

Advertisement