नवालिग बच्ची केेे साथ यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को सजाए जेल

Chhetriya-Samachar-2

सिलीगुडी: सिलीगुड़ी मजिस्ट्रेट अदालत ने शुक्रवार को यम बहादुर कटारिया को ६ वर्षीय नाबालिग के यौन शोषण के लिए कानून की दो अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया और उसे चार और तीन साल जेल की सजा सुनाई।
जेल की सजा के अलावा, अदालत ने पीड़िता को ३ लाख रुपये मुआवजा और ६ हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। जुर्माना अदा न करने पर ६ महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना २०१८ में हुई थी जब एक बुजुर्ग पड़ोसी यम बहादुर कटारिया ने माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में लड़की को अकेला पाकर उसका यौन शोषण किया था।
हमले का पता चलने के बाद तुरंत माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप कटारिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अदालत में पेश किया गया।
इस मामले में कानूनी कार्यवाही लगभग सात वर्षों तक चली। छह लोगों के बयान सुनने और प्रस्तुत सभी साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने गुरुवार को कटारिया को दोषी पाया। शुक्रवार को दो अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त कारावास की सजा हुई।

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