जलपाईगुड़ी: जलपाईगुड़ी की विशेष विशेष पॉक्स अदालत ने आज एक बलात्कार के दोषी को २९ वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया। साथ ₹५०,००० का जुर्माना भी लगाया है। और अगर वह जुर्माना नहीं देता है, तो उसे एक महीने और जेल में रहना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ५ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
इस मामले में सरकारी वकील देवाशीष दत्त ने बताया कि २०२० में जब बच्ची की उम्र ५ वर्ष थी, बच्ची के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया था। यह आरोपी बच्चीके दादा का दोस्त था। बच्ची जब खेल रही थी तो उसको चॉकलेट देने का बहाने से बुलाकर जंगल में ले जाकर और उसके साथ बलात्कार किया। बाद में बच्ची की शोर और चित्कार सुनकर वह बाद में वहां से भाग गया। बाद में बच्ची रोती हुई घर आ रही थी, बच्ची चल नहीं पा रही थी। एक युवक ने उसको देखा और उसके घर पहुंचाया। मां ने बच्ची से पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। बाद में बच्ची को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह ५ दिनों तक भर्ती थी।
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस से मामले के जांच की और जांच के आधार पर दोषी को २० वर्ष की की सजा सुनाई गई है।