जीएसटी में सुधार: रोज़मर्रा के सामान से लेकर बीमा सेवाओं तक राहत

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नई दिल्ली: उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जीएसटी परिषद ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में व्यापक बदलाव किया है। अब कर संरचना दो स्लैब- ५ प्रतिशत और १८ प्रतिशत में लागू होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की ५६वीं बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, “यह केवल कर सुधार नहीं है, बल्कि आम लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
होटल:
७,५०० रुपये तक के होटल ठहराव पर जीएसटी १२% से घटाकर ५%।
सेवाएं:
जिम, सैलून, योग केंद्र, नाई सेवाओं पर १८% से घटाकर ५%।
खाद्य पदार्थ और पेय:
चाय, कॉफी, सूप, आइसक्रीम, बिस्कुट, पास्ता, नमकीन, चॉकलेट, सॉस आदि पर अब केवल ५%।
घरेलू सामान:
२,५०० रुपये तक के जूते–कपड़े, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन, मोमबत्ती, माचिस आदि पर ५%।
कृषि और स्वास्थ्य:
घी, पनीर, सूखे मेवे, पैकेज्ड नारियल पानी, बायो–कीटनाशक, एनेस्थेटिक दवाएं, डायग्नोस्टिक किट, सर्जिकल ग्लव्स पर ५%।
हस्तकला और कला:
हाथ से बनी शॉल, मूर्तियां, लकड़ी/धातु के बर्तन व सजावटी सामान पर ५%।
महत्वपूर्ण छूट:
स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म।
३३ जीवनरक्षक दवाओं पर कर शून्य, जबकि कुछ कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी जीएसटी हटाया गया।
जहां कर बढ़ा:
अतिरिक्त चीनी वाले पेय और सॉफ्ट ड्रिंक पर जीएसटी १८% से बढ़ाकर ४०%।
पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, सिगार और सिगरेट पर २८% से बढ़ाकर ४०%।
कुछ पेपर और पैकेजिंग प्रोडक्ट पर १२% से बढ़ाकर १८%।
अन्य अहम फैसले:
कृत्रिम फाइबर और धागे पर जीएसटी घटाकर ५%।
उर्वरक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर अब ५%।
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर १२% से घटाकर ५%।
नई दरें २२ सितंबर से लागू होंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे आम और मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी और लंबे समय में कर ढांचे को अधिक सरल और न्यायसंगत बनाने में मदद मिलेगी।

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