कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ४४,००० से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करने जा रही है। मंगलवार को नवांशहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए अधिसूचना ३१ मई तक प्रकाशित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका भी दायर की है। उन्होंने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के कारण कोर्ट फिलहाल बंद है और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
४४,२०३ पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी:
मुख्यमंत्री के अनुसार, निम्नलिखित रिक्त
विभाग/वर्ग रिक्तियां:
कक्षा ९-१० – ११,५१७
कक्षा ११-१२ – ६,९१२
ग्रुप-सी – २,९८९
ग्रुप-डी – ५,४८८
कुल – ४४,२०३
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ग्रुप-सी के लिए ५१७ और ग्रुप-डी के लिए १,००० अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे।
नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के लिए विशेष सुविधाएं:
नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को नए अवसर देने के लिए सरकार विशेष योजना ला रही है। जो शिक्षक आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने उनसे दोबारा परीक्षा देने और समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण तिथियां:
३० मई – एसएससी अधिसूचना जारी
१५ जून – १४ जुलाई – आवेदन की अंतिम तिथि
१५ नवंबर – पैनल जारी
२० नवंबर – काउंसलिंग
दिसंबर तक – नियुक्ति प्रक्रिया पूरी
ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए भी नियुक्तियां:
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति की अधिसूचना प्रकाशित होने के तीन-चार दिन बाद ग्रुप-सी और डी के लिए भी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अन्य विभागों में भी इनके लिए आवेदन की व्यवस्था की जाएगी।
सभी से कोर्ट के आदेश का पालन करने का आग्रह:
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बयान देते हुए कहा, “सरकार किसी की नौकरी नहीं छीनना चाहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें विकल्प का इस्तेमाल करना होगा।” उन्होंने नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से भी स्कूल जाने का आग्रह किया, क्योंकि उन्हें दिसंबर तक वेतन मिल जाएगा।
अयोग्य शिक्षकों के लिए वैकल्पिक अवसर:
अदालत द्वारा अयोग्य घोषित किए गए शिक्षकों को स्कूल भवन की सफाई, दरवाज़ा खोलना, घंटी बजाना जैसे पदों के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है। इसके लिए एक अलग अधिसूचना भी जारी की जाएगी।