ऐज़ौल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मिजोरम में विद्रोही समूहों को अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों के परिवहन और आपूर्ति से संबंधित एक मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है।
आरोपी – वनलादाइलोवा, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा उर्फ अल्बर्ट – सभी मिजोरम के निवासी हैं। ६ दिसंबर २०२४ को उनके घर की तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक जब्त होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
जांच से पता चला कि इन तीनों ने आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने और विद्रोही समूहों को हथियार वितरित करके मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे धन जुटाने में भी लगे हुए थे, तथा उन्हें पूरी जानकारी थी कि धन का उपयोग आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने में किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
लाइसेंसधारी हथियार एवं गोलाबारूद विक्रेता भानलादैलोवा पर दो अन्य सह-आरोपियों – लालनागैहवामा और लालमुआनावामा के साथ मिलकर सीमा पार से मणिपुर में अवैध रूप से हथियारों की आपूर्ति करने की साजिश रचने का आरोप है। एनआईए ने कहा है कि उन्होंने ऐसी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी डीलरशिप का दुरुपयोग किया।
अन्य दो आरोपी, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा, अवैध हथियार नेटवर्क में सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने विद्रोही समूहों के उपयोग के लिए हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की खरीद और वितरण में सहायता की। लालरिनचुंगा हथियारों के अवैध निर्माण और मरम्मत में भी शामिल था।
एनआईए ने दिसंबर 2023 में दिल्ली सहित पूर्वोत्तर और भारत के अन्य हिस्सों में हथियारों की अवैध आपूर्ति में लालनागैहवामा और लालमुआनावामा की संलिप्तता के संबंध में विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर मामला दर्ज किया था।
मुख्य आरोपपत्र जुलाई २०२४ में लालंगईहावामा के खिलाफ दायर किया गया था, इसके बाद नवंबर में एक अन्य आरोपी सोलोमोना के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया था।
२६ मई को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए की विशेष अदालत में दायर नवीनतम आरोप पत्र में भनाल्डैलोवा, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा का नाम है। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), शस्त्र अधिनियम, १९५९, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १९०८ और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, १९९७ की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।