रावलपिंडी: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक–ए–इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान ख़ान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को १७ वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों पर प्रति व्यक्ति १ करोड़ ६४ लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद के अनुसार, इमरान ख़ान को आपराधिक विश्वासघात और साझा षड्यंत्र के मामले में १० वर्ष तथा सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप में ७ वर्ष की सज़ा दी गई है। बुशरा बीबी को भी समान सज़ा सुनाई गई है।
इससे पहले इमरान ख़ान दंपती ने सभी आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए खारिज किया था। हालांकि अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें दोषी ठहराया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला इमरान ख़ान के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है।









