शिलांग: पूर्वी खासी हिल्स के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एम के लिंगदोह ने २०१४ में हुए बलात्कार के एक मामले में एक व्यक्ति को १० साल की जेल की सजा सुनाई है।
२४ सितंबर को सुनाए गए फैसले में, अदालत ने कास्पेलिंग मावकोन को पॉक्सो अधिनियम की धारा ६ के तहत दोषी पाया। उसे ५० हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा, अन्यथा उसे छह महीने जेल में बिताने होंगे।
अदालत ने मावकोन को भारतीय दंड संहिता की धारा ५०६, भाग १ के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साल की जेल की सजा भी सुनाई है।
उत्तरी गारो हिल्स जिले में तैनात इंस्पेक्टर एमएम मोमिन ने मामले की जाँच की थी।