कोलकाता: अगर आप घर में कुत्ता या कोई अन्य पालतू जानवर पालते हैं, तो अब आपको उसे नगर निगम में पंजीकृत कराना और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। कोलकाता नगर निगम (केएमसी) इस नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर रहा है।
केएमसी के डिप्टी मेयर अतीन घोष ने बताया कि घर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन कई लोग अब भी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना लाइसेंस के कुत्ते पालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, कई घरों में बिना लाइसेंस चार-पाँच कुत्ते रखे जा रहे हैं, जिससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है।
लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज:
एंटी-रेबीज वैक्सीन प्रमाणपत्र
पशु चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित वैक्सीनेशन कार्ड
पशु चिकित्सक की स्टैंप सहित स्वीकृति