मेघालय: पॉक्सो मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

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शिलांग: पूर्वी खासी हिल्स के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) आर. रिंबाई की अदालत ने २०२१ में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में लविंगस्टार बिनन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
२२ अगस्त के आदेश में, अदालत ने १०,००० रुपये का जुर्माना भी लगाया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत जुर्माना न चुकाने पर उसे छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।
अदालत ने बिनन को धारा ३७६एबी के तहत, बिना किसी अलग सजा के, आजीवन कारावास और धारा ३७७ के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है।
धारा ५०६ के तहत, अदालत ने बिनन को पाँच साल के कारावास और ५,००० रुपये का जुर्माना न चुकाने पर तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा, दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा ३२३ के तहत छह साल की कैद और १००० रुपये का जुर्माना तथा दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई।
यह मामला पिनुरसाला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और इसकी जाँच वर्तमान में लुमडिएंगजरी पुलिस स्टेशन में तैनात शिद्रिशा खरसाती ने की थी।

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