बाथरूम में नाबालिग लड़की को छूपकर देख ने के आरोप में एक व्यक्ति को सजाए जेल

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शिलांग: बाथरूम में नहा रही लड़की को छूपकर देख ने के आरोप में एक व्यक्ति को एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई गई है।
उत्तरी गारो हिल्स जिले के मेंदीपाथर में विशेष न्यायाधीश (पोकसो) बी. जोशी की अदालत ने १३ जून को मिक्सेंग बी. मारक को भारतीय दंड संहिता की धारा ३५४ (सी) के तहत दोषी ठहराया। उसे १,००० रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
एफआईआर के अनुसार, २६ दिसंबर, २०१९ को शाम करीब ४ बजे मिक्सेंग ने लड़की को बाथरूम में नहाते हुए देखा था।
उत्तरी गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक पवार स्वप्निल वसंतराव ने कहा कि मामले की जांच महिला पुलिस उपनिरीक्षक बैलिन संगमा ने की थी। उन्होंने कहा कि मामले की उचित और मेहनती जांच के बाद मामले में पर्याप्त सबूतों के साथ आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।
एसपी ने बताया कि तदनुसार मामले की सुनवाई की गई, जिसमें आरोपी का अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ और मामला संदेह से परे साबित हुआ।

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