अमेरिका में अब दूसरों की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें पोस्ट करना अपराध

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वाशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया है कि अब किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो उसकी सहमति के बिना ऑनलाइन पोस्ट नहीं की जा सकेंगी। ऐसा करना अपराध माना जाएगा। 
यह कानून रिवेंज पोर्न और एआई-जनरेटेड डीपफेक छवियों की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पेश किया गया था।
इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की निजी फोटो या वीडियो बिना उसकी अनुमति के साझा करता है तो इसे अपराध माना जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को ऐसी सामग्री को ४८ घंटे के भीतर हटाना होगा और इसकी डुप्लिकेट प्रतियां भी खोजकर हटानी होंगी।
प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प ने इस कानून को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च में, उन्होंने इस विधेयक के पक्ष में पैरवी करने के लिए कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात की। इस विधेयक को सीनेट और सदन दोनों में भारी समर्थन मिला।

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