जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को दिए गए बयान को सही मानते हुए चार घंटे के भीतर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधर एवं न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह उपस्थित थे। यह विषय ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की नायिका सोफिया कुरैशी द्वारा की गई टिप्पणी से संबंधित है। उच्च न्यायालय ने सोफिया कुरैशी द्वारा की गई टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया है। सदन ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।