यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का आदेश वापस लिया गया

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बताया कि यूट्यूब पर ‘4पीएम’ चैनल को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया गया है, जिसके ७.३ मिलियन सब्सक्राइबर थे।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को बताया कि चैनल को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म ‘4पीएम’ के संपादक संजय शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चैनल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि यूट्यूब ने केंद्र द्वारा जारी एक अनाम निर्देश के बाद चैनल को “ब्लॉक” कर दिया, जिसमें “राष्ट्रीय सुरक्षा” और “सार्वजनिक व्यवस्था” के अस्पष्ट आधारों का हवाला दिया गया।
सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि इस याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और संरक्षण) नियम, २००९ के नियम १६ ​​को चुनौती देने वाली अलग-अलग लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न किया जाए। उन्होंने कहा कि शर्मा की याचिका में २००९ के नियम १६ ​​को निरस्त करने की भी मांग की गई है। ५ मई को सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा था और कहा था कि यह प्रतिबंध पत्रकारिता की स्वतंत्रता और लोगों के सूचना तक पहुंच के अधिकार पर गंभीर हमला है।

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