शिलांग: पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त आरएम कुर्बा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, २०१३ के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) का पुनर्गठन किया है।
डीसी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्यारह सामुदायिक और ग्रामीण विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) अध्यक्ष और अतिरिक्त उपायुक्त डी. खारसिंह की अध्यक्षता वाली समिति के नोडल अधिकारी हैं।
समिति के सदस्यों में एसएमबी के कानूनी अधिकारी इव्हामिकी वार पाकिंटन, ग्रासरूट्स शिलांग के अध्यक्ष मेफेरिन रिंटाथियांग और शामकामी एनजीओ की संस्थापक अध्यक्ष रेबिना सुभा शामिल हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ई. खरचंडी पदेन सदस्य हैं।
समिति का काम उन प्रतिष्ठानों से यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करना है, जिन्होंने आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया है, क्योंकि उनके पास १० से कम कर्मचारी हैं या जहां शिकायत नियोक्ता के विरुद्ध है।
स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक अवधि तक पद धारण करेगा।