शिलांग: मेघालय पुलिस ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को २७ अप्रैल तक या उससे पहले राज्य छोड़ने का निर्देश दिया है।
पूर्वी खासी हिल्स, पूर्वी जैंतिया हिल्स और रेभोई जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने आज अलग-अलग आदेश जारी कर दीर्घकालिक वीजा और राजनयिक या आधिकारिक वीजा पर आए लोगों को छोड़कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश दिया।
एसपी ने आदेश में कहा कि मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है, तथा सार्क वीजा पर आए लोगों को 26 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
पुलिस अधीक्षकों ने कहा, “उपर्युक्त निर्देशों का पालन न करने पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है।”
पुलिस ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (डायल ११२) पर फोन करके पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति के बारे में जनता से भी जानकारी मांगी है।
यह आदेश गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद आया है।
भारत ने पहलगाम हमले के सीमा पार संबंधों के कारण पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की है। यह २६/११ मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद देश के नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे भीषण आतंकवादी हमला है।